दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी।
- 31 मार्च तक राहत: खराब स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई।
- कोर्ट की सख्त हिदायत: अनुयायियों से दूरी बनाए रखनी होगी।
- सबूतों की सुरक्षा: सबूतों से छेड़छाड़ पर रोक।
दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी।
Sign in to your account